घड़ी, चश्‍मा, जूते, बैग खरीदने पर देना होगा टैक्‍स, सीबीडीटी ने कई सामानों पर लगाया 1 फीसदी टीसीएस

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TCS on Luxury Product : केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कई लग्‍जरी उत्‍पादों पर 1 फीसदी टीसीएस वसूलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह आदेश 22 अप्रैल से प्रभावी हो चुका है और लग्‍जरी उत्‍पादों की…और पढ़ें

सीबीडीटी ने टीसीएस वसूलने वाले कई सामानों की लिस्‍ट जारी है.

हाइलाइट्स

  • सीबीडीटी ने लग्जरी उत्पादों पर 1% टीसीएस लगाया.
  • नया टैक्स 22 अप्रैल से लागू हो चुका है.
  • 10 लाख रुपये से अधिक खर्च पर टीसीएस लगेगा.

नई दिल्‍ली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उन लग्जरी वस्तुओं की सूची जारी की है, जिन्‍हें खरीदने पर अब ज्‍यादा पैसे चुकाने होंगे. सीबीडीटी ने इन उत्‍पादों पर स्रोत पर कर (TCS) लगा दिया है और इस बारे में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है. इसमें बताया गया है कि सूची में शामिल घड़ी, चश्‍मा, जूते और बैग सहित तमाम सामानों को खरीदने पर 1 फीसदी टीसीएस लगाया जाएगा. नया टैक्‍स 22 अप्रैल से ही लागू हो चुका है.

सीबीडीटी ने साफ किया है कि जिन ग्राहकों ने 21 अप्रैल से पहले इन सामानों को खरीदा है, उनसे 1 फीसदी टीसीएस की वसूली नहीं की जाएगी. नया टैक्‍स नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख यानी 22 अप्रैल, 2025 से ही प्रभावी हो चुका है. टैक्‍स एक्‍सपर्ट का भी कहना है कि सीबीडीटी का नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को जारी है, लिहाजा इसके बाद ही टैक्‍स प्रभावी माना जाएगा.

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