बता दें कि भारत ने इसी महीने की शुरुआत में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत को औपचारिक चुनौती देते हुए अमेरिका ने इस पर सफाई दी। बयान में अमेरिका ने कहा कि टैरिफ अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 232 के तहत लगाए गए थे जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले आयातों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। बयान में कहा गया कि अमेरिका ने नोट किया है कि सुरक्षा उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 12.3 के तहत परामर्श के लिए भारत के अनुरोध का आधार ये है कि टैरिफ सुरक्षा उपाय है। यानी सुरक्षा उपाय के तहत अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने का फैसला किया।
दरअसल, भारत द्वारा निर्यात किए जा रहे स्टील और एल्यूम्यूनियम पर अमेरिका ने टैरिफ लगाने कि घोषणा की थी। भारत इसके विरोध में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के पास गया। जिसे अमेरिका की तरफ से वैध बताया गया है। भारत ने 11 अप्रैल को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन में ये शिकायत दर्ज कराई थी। भारत ने तर्क दिया था कि टैरिफ चाहे अमेरिका उन्हें कैसे भी लेबल करे मूल रूप से ये सुरक्षा उपाय है जो औपचरिक अधिसूचना और परामर्शों समेत डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत स्पष्ट दायित्वों के साथ आते हैं। भारत ने कहा कि अमेरिका द्वारा इन उपायों को सुरक्षा उपायों के रूप में वर्णित करने के बावजूद वो मूल रूप से सुरक्षा उपाय है। भारत ने अमेरिका पर सुरक्षा उपायों पर समझौते के तहत आवश्यक डब्ल्यूटीओ सुरक्षा समिति को सूचित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
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